हाईकोर्ट ने टैक्सी संचालकों से तीन हफ्ते में मांगा जवाब
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने टनकपुर में टैक्सी संचालकों द्वारा रोडवेज बस स्टैंड एवं उसके आसपास के क्षेत्रों से टैक्सीयों का संचालन किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की खंडपीठ ने जिलाधिकारी से तीन सप्ताह के भीतर रिपोर्ट पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगीजनहित याचिका में कहा गया है कि साल 2019 में टैक्सी वाहनों के मनमाने संचालन के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने टैक्सीयों का संचालन निर्धारित टैक्सी स्टैंड से कराने का आदेश दिया था. इस आदेश का कुछ समय तक पालन हुआ उसके बाद टैक्सी संचालकों ने फिर से बस स्टैंड एवं उसके आसपास के क्षेत्रों से टैक्सीयों का संचालन शुरू कर दिया है. जिसकी वजह से आने जाने वाले लोगों व बसों कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.