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2015-16में हुई पुलिस उप निरीक्षक भर्ती मामले में शासन ने विजिलेंस को लिखा पत्र जाँच कर कर्यवाई करने के दिये आदेश।

देहरादून।

वर्ष 2015-16 में आयोजित उत्तराखण्ड पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र परीक्षा से पूर्व लीक कर / ओ0एम0आर0 शीट में छेड़छाड़ कर कुछ परीक्षार्थियों को लाभ पहुंचाए जाने सम्बन्धी प्रकरण के दोषियों के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किये जाने के सम्बन्ध में आदेश जारी कर दिए गए हैं।

पंतनगर कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2015-16 में संचालित 339 उत्तराखण्ड पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र परीक्षा से पूर्व लीक कर / ओ०एम०आर० शीट में छेड़छाड़ कर कुछ परीक्षार्थियों को लाभ पहुंचाए जाने के प्रकरण में दोषियों के विरूद्ध धारा 420/466/467/201/120बी भा०द०वि० उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 1998 की धारा 3, 45, 7, 9, 10 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधन 2018) की धारा 7 (ए). 12,13 (1) (ए), 13 (2) में अभियोग पंजीकृत किये जाने का अनुरोध किया है।

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