उत्तराखंड

यूपीसीएल के लिए 25 मेगावाट तक की परियोजनाओं से बिजली खरीद अनिवार्य, सरकार ने लागू किया नया नियम

प्रदेश में 25 मेगावाट तक की बिजली परियोजनाओं से खरीदने की जिम्मेदारी यूपीसीएल की होगी। सरकार ने इसके लिए नियमों में बदलाव किया है। इससे छोटी परियोजना लगाने वालों को बिजली बेचने में आसानी होगी। 25 मेगावाट से कम की बिजली परियोजनाओं से उत्पादन शुरू तो हो जाता था, लेकिन यूपीसीएल से इसका पावर परचेज एग्रीमेंट (पीपीए) करने में परेशानी होती थी।

इस वजह से छोटी परियोजनाओं को प्रोत्साहन नहीं मिलता था। सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि 25 मेगावाट तक की परियोजनाओं का पीपीए अनिवार्य रूप से यूपीसीएल को करना होगा। यूपीसीएल की यह जिम्मेदारी तय कर दी गई है कि वह सभी छोटी परियोजनाओं से भी बिजली खरीदे। इससे लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा।

नई परियोजनाओं के लिए जल्द खुलेगी राह
प्रदेश में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए हिमाचल की तर्ज पर एक ही नीति बन चुकी है। अब नई परियोजनाओं के आवंटन की राह भी जल्द ही खुलने वाली है। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। आने वाले समय में तमाम छोटी-बड़ी परियोजनाएं बनने से प्रदेश को ज्यादा बिजली मिलेगी।

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