चारधाम यात्रा पर बाहरी वाहनों के लिए जारी आदेश पूरी करनी पड़ेगी ये जरूरी शर्ते
देहरादून:
उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने में महज गिनती भर के दिन रह गए हैं. इस बार दूसरे राज्यों के ट्रैवल एजेंसी संचालक सिर्फ नई पॉलिसी के अंतर्गत ऑल इंडिया परमिट (AIP) वाली गाड़ियों से ही यात्रियों को चारधाम यात्रा में ले जा सकेंगे. पुराने परमिट या फिर ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट के आधार पर दूसरे राज्यों के ट्रैवल एजेंसी संचालक यात्रियों को लेकर चारधाम यात्रा पर नहीं जा पाएंगे.
बता दें कि नई दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात समेत दूसरे राज्यों के ट्रेवल एजेंसी संचालक यात्रियों को लेकर चारधाम यात्रा पर आते है. ऐसे में इस बार ट्रैवल एजेंसियों को नई पॉलिसी के अनुसार ऑल इंडिया परमिट (All India Permit) लेना पड़ेगा. साथ ही पिछले दिनों अधिकारियों के साथ हुई बैठक में स्थानीय ट्रैवल एजेंसी संचालकों ने भी इस मुद्दे को उठाया था. स्थानीय ट्रैवल एजेंसी संचालकों के हितों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है.आरटीओ प्रवर्तन सुनील शर्मा का कहना है कि जिन वाहन संचालकों के पास ऑल इंडिया परमिट (All India Tourist Permit vehicles) है, अगर ऑल इंडिया नई पॉलिसी के अंतर्गत परमिट लिया हुआ है तो वो गाड़ियां परमिट की शर्तों के अनुसार चारधाम यात्रा में आ सकती हैं. चारधाम यात्रा में जाने के लिए गाड़ियों की फिटनेस जांच की जाएगी.https://youtu.be/1KMMJaIQ2sM
बाइट- सुनील शर्मा, आरटीओ प्रवर्तन