रोहिणी कोर्ट शूटआउट के पीछे गहरी साजिश का खुलासा, दिल्ली पुलिस ने दाखिल किया आरोपपत्र
दिल्ली की रोहिणी अदालत में गोलीकांड (Rohini Court Shootout Case) से संबंधित एक मामले में दिल्ली पुलिस ने आरोपपत्र दाखिल किया है और इस घटना के पीछे गहरी साजिश का खुलासा किया है। रोहिणी की अदालत में हुई गोलीबारी में गैंगस्टर जितेंद्र गोगी और वकील के वेश में आए दो हमलावर मारे गए थे। हमलावर विरोधी गिरोह के थे, जिन्होंने अदालत कक्ष के भीतर विचाराधीन कैदी गोगी पर गोली चलाई थी।
यह घटना 24 सितंबर को उस समय हुई थी जब गोगी के विरुद्ध हत्या के प्रयास के मामले की सुनवाई हो रही थी। घटना के तत्काल बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों हमलावर मारे गए थे। पुलिस की ओर से 17 दिसंबर को अदालत में दाखिल आरोपपत्र में उमंग यादव, विनय यादव, आशीष कुमार और दो गैंगस्टरों- सुनील बालियान उर्फ टिल्लू और नवीन डबास उर्फ बल्ली को आरोपी बनाया गया है।
मृत हमलावरों राहुल और जयदीप उर्फ जग्गू के विरुद्ध भी आरोपपत्र दाखिल किया गया था जिसे बाद में हटा लिया गया। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या), 353 (हमला), 186 (जनसेवक को काम करने से रोकना) और हथियार कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत दर्ज मामले में अंतिम रिपोर्ट दाखिल की है।