Dehradun: क्या हो अगर डेंटल क्लीनिक में हेयर ट्रांसप्लांट का दावा किया जाए
डेंटल क्लीनिक में अगर हेयर ट्रांसप्लांट करने का दावा किया जाए, तो शायद ही कोई यकीन करे। लेकिन, राजधानी देहरादून में ऐसा हो रहा है। शहर में संचालित कई प्राइवेट डेंटल क्लीनिक में बाल गंवा चुके लोगों का हेयर ट्रांसप्लांट किया जा रहा हैं। इसकी एवज में लाखों रुपये वसूले जा रहे हैं।
यह हेयर ट्रांसप्लांट कौन डॉक्टर कर रहा है, इसकी सूचना भी स्वास्थ्य विभाग को भी नहीं है। शिकायत मिलने पर एक क्लीनिक में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापा मारा और वहां पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। हालांकि विभाग ने क्लीनिक का नाम और पता गुप्त रखा है।
न क्लीनिक का रजिस्ट्रेशन न डॉक्टर का नाम, पता
एसीएमओ डॉ. दिनेश चौहान ने बताया कि शहर में किसी भी तरह का क्लीनिक चलाने के लिए इसका पंजीकरण कराना जरूरी है। इन क्लीनिक पर कौन डॉक्टर काम कर रहे हैं, इसका ब्यौरा भी स्वास्थ्य विभाग को देना होता है, लेकिन शहर में इस तरह के कई ऐसे डेंटल क्लीनिक चल रहे हैं, जिनका क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं है, न ही डॉक्टरों की जानकारी स्वास्थ्य विभाग को है। बताया जा रहा है कि इन क्लीनिकों में हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए दिल्ली की टीम आती है।
डॉक्टर पर भी लगेगा जुर्माना
डॉ. दिनेश ने बताया कि नियम के मुताबिक क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत अगर कोई क्लीनिक रजिस्टर नहीं है और वहां पर मरीजों का इलाज किया जा रहा है तो पहली बार में 50 हजार, दूसरी बार में दो लाख और तीसरी बार में पांच लाख का जुर्माना लगाया जाता है। इसके अलावा अनरजिस्टर्ड क्लीनिक में अगर कोई डॉक्टर या पैरामेडिकल काम कर रहा है तो उसपर भी 25 हजार रूपये का जुर्माना लगाया जाता है। फिलहाल डॉक्टर को भी नोटिस जारी किया गया है। नियमों के मुताबिक विशेषज्ञ अपनी विशेषज्ञता में ही काम कर सकता है, दूसरी विशेषज्ञता में काम करने की अनुमति नहीं होती है।